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देवेन्द्र यादव की विधायकी रहेगी या जाएगी, हाईकोर्ट में 31 को है सुनवाई.. पूर्व मंत्री ने दायर की थी याचिका

By Mohan Rao
Published: July 6, 2024
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प्रेम प्रकाश पाण्डेय विधायक देवेन्द्र यादव
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भिलाई। विधायक देवेन्द्र यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। देवेन्द्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी।

दरअसल भिलाई नगर के पूर्व विधायक व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने विधायक देवेन्द्र यादव पर चुनाव के दौरान शपथपत्र में संपत्ति व अपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई न करने विधायक देवेन्द्र यादव ने भी एक आवेदन लगाया। हालांकि हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री पाण्ड़ेय की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए देवेन्द्र यादव के आवेदन पर विचार नहीं किया है। हाईकोर्ट अब इस याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा।

पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने अपनी याचिका में बताया कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथत्र में जिक्र नहीं किया है। इस याचिका के खिलाफ विधायक देवेंद्र यादव ने सुनवाई नहीं करने के लिए आवेदन लगाया था जिसे हाईकोर्ट ने नहीं माना। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

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