ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में पहली FIR, जानिये क्या है मामला
Share
Notification Show More
Latest News
यातायात विभाग की कार्रवाई : सड़क पर बिजनेस करने वाले वाहन डीलरों  व आटो चालकों को समझाइश
October 17, 2026
नवरात्रि पर्व पर पूजा व गरबा पंडालों पर सुरक्षा के लिए तैनात दुर्ग पुलिस, 361 पुलिस कर्मी मैदान में
October 17, 2026
देवी पंडाल बने जनसमस्या निवारण के केंद्र, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
October 17, 2026
सेवा संकल्प अभियान के उद्देश्यों को मिलेगी मजबूती
सेवा की कहानी : महतारी सदन से ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सशक्तिकरण का नया आधार
October 17, 2026
मुख्य विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श
समान नागरिक संहिता पर जगदलपुर में उच्च स्तरीय समिति की बैठक
October 17, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsChhattisgarhCrimeFeaturedkawardha

नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में पहली FIR, जानिये क्या है मामला

By Om Prakash Verma Published July 1, 2024
Share
नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में पहली FIR, जानिये क्या है मामला
नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में पहली FIR, जानिये क्या है मामला
SHARE

कबीरधाम। एक जुलाई से देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ) लागू हो गया है। इसके लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में पीडि़त के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर कबीरधाम पुलिस ने बीएनएस की धारा 296, 351(2) के तहत पहला मामला दर्ज किया है। थाना रेंगाखार में नए कानून बीएनएस के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है।

पीडि़त इतवारी पंचेश्वर पिता सहदेव निवासी मोहनटोला थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत मिली कि आरोपी गोलू ठाकरे निवासी रेंगाखार ने ट्रैक्टर के कागजात नहीं देते हुए पीडि़त के साथ मारपीट और गाली दी। इस पर थाना रेंगाखार में लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर रात्रि 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई।

नए कानून के तहत दर्ज प्रथम FIR पर कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत, हमने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी हों। आज की घटना में, पीडि़त के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा तत्काल स्नढ्ढक्र दर्ज करना हमारे नए कानूनों की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।

आगे कहा कि यह दर्शाता है कि हम अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीडि़त को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि कानून और न्याय प्रणाली उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर है। हमारी टीम की तत्परता और समर्पण इस बात का प्रतीक है कि हम न्याय की दिशा में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नक्सल प्रभावित जिले में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहला FIR दर्ज होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। इससे स्पष्ट होता है कि ये कानून न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य है समाज में न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। इन कानूनों के लागू होने से देश की न्यायिक प्रणाली में एक नया दौर शुरू होगा, जो न केवल अभियुक्तों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि सरकार न्यायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह नया कानून भारतीय समाज को एक न्यायपूर्ण, समान और सुरक्षित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

You Might Also Like

यातायात विभाग की कार्रवाई : सड़क पर बिजनेस करने वाले वाहन डीलरों  व आटो चालकों को समझाइश

नवरात्रि पर्व पर पूजा व गरबा पंडालों पर सुरक्षा के लिए तैनात दुर्ग पुलिस, 361 पुलिस कर्मी मैदान में

देवी पंडाल बने जनसमस्या निवारण के केंद्र, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

सेवा की कहानी : महतारी सदन से ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सशक्तिकरण का नया आधार

समान नागरिक संहिता पर जगदलपुर में उच्च स्तरीय समिति की बैठक

Om Prakash Verma July 1, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई : हैदराबाद से पकड़ाए महादेव बुक के सटोरिए, किराए के मकान में चल रहा सट्टा
Next Article नशे के विरूद्ध अभियान के लिए राजनांदगांव जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित… सीएम साय ने दी बधाई

Ro.No.-14097/18

× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?