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उधार के पैसे मांगने पर बुजुर्ग दंपति की हत्या, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

By Mohan Rao Published September 10, 2023
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बेमेतरा कोर्ट
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बेमेतरा। उधार के पैसे वापस मांगने पर बुजुर्ग दंपति की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बेमेतरा जिला कोर्ट के एडीजे पंकज कुमार सिन्हा ने बुजुर्ग दंपति की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें यह घटना 20 अप्रैल 2023 को बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम सीलघट की है, जहां आरोपी ने उधार की राशि मांगे जाने पर बुजुर्ग की हत्या की थी। आरोपी कन्हैया मरकाम पिता सुखलाल मरकाम उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सीलघट थाना बेरला, जिला बेमेतरा ने बुजुर्ग सुखीराम निषाद व उसकी पत्नी श्यामवती निषाद की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में बेरला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

विवेचना के दौरान हत्या का कारण मृतक बुजुर्ग द्वारा आरोपी कन्हैया मरकाम को दिए गए उधार की राशि की मांगे जाना था। पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। खास बात यह है कि घटना के साढ़े चार माह के भीतर ही इस केस का फैसला आ गया। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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Mohan Rao September 10, 2023
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