कांकेर Kanker. कांकेर मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न वर्गों में 300 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यहां भर्ती पर लगी रोक का हटा दिया है इसके बाद यहां स्टाफ नर्सेस व अन्य पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। फैसले में हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स के दो पद रिक्त रखने का भी आदेश दिया है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा है।
बता दें एक्टिविस्ट सुखमती नाग एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन लैब, टेक्नीशियन व अन्य पर नियुक्ति की जा रही है। इनमें आरक्षण नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मेडिकल कालेज से जवाब मांगा था।

इसके बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि, बस्तर संभाग के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उस प्रावधान को निरस्त नहीं किया था। साथ ही यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने एक मई को सभी नियुक्ति पर आगे की कार्यवाही जारी रखने का आदेश पारित किया था। यह भी बताया गया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से जल्द ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर का निरीक्षण किया जाना है। जिससे अगले वर्ष चिकित्सा निरंतर जारी रहे।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ जस्टिस सचिन सिंह राजपूत द्वारा आदेश जारी किया गया कि स्टाफ नर्स के दो पदों को रिक्त रखा जाए, और अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र जारी कर दी जाए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरगुजा, जशपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर आदि में दिए जाने वाले आरक्षण रोस्टर को 2011 के बाद बढ़ाया था, उसे निरस्त कर दिया गया। बस्तर के आरक्षण को यथावत रखा गया इसलिए कनिष्ठ चयन आयोग द्वारा बस्तर संभाग के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियुक्ति दी जा रही थी।