रायपुर Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थ नायब तहसीलदारों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति कर नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अवर सचिव शत्रुघन यादव ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति के बाद 15 दिनों के भीतर नई पदस्थापना लिया जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पदोन्नति को शून्य माना जाएगा।
देखें पूरी प्रमोशन लिस्ट