नईदिल्ली। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। इस भाषण में राहुल ने कथित तौर पर ये कहा था, ‘इन सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है? इस मामले में अदालत सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की।
2004 से रह रहे हैं सरकारी बंगले में
राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। यह बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है। यह बंगला उन्हें पहली बार तब मिला था जब वो 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे। सांसदी जाने के बाद अब उनके सरकारी आवास को भी खाली करने का नोटिस दिया गया है।




