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CG Fraud : कोविड काल में बिहार चला गया था परिवार, दो साल बाद लौटा तो बिक चुकी थी जमीन… ठगों ने ऐसे लगाया चूना

By Mohan Rao
Published: February 4, 2023
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सिविल लाइन्स थाना रायपुर
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रायपुर। छत्तीसगढ़ का एक कारोबारी कोविड काल में अपने परिवार के साथ बिहार रहने क्या गया पीछे से उसकी जमीन को ठगों बेच दिया। ठगों ने कारोबारी का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाया और जमीन को अपने नाम कर दूसरे को बेच दिया। दो साल बाद जब कारोबारी लौटा और टैक्स संबंधी कार्य के लिए तहसील ऑफिस गया तो पता चला कि उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम पर है। इस मामले मे शिकायत के बाद पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का है।

कारोबारी सुभाष गोयल पुस्तकालय रोड बक्सर बिहार का निवासी है। उसकी ग्राम पंडरीतराई रवि नगर रायपुर में खसरा नंबर 146 प्लट नंबर 11 / 3- 4 क्षेत्रफल 4338 वर्ग फीट जमीन है। इस जमीन पर गंगा राय व कुंती नायक की नजर थी। गंगा राय व कुंती नायक ने उक्त जमीन पर कब्जा बताते हुए कोर्ट में याचिका भी लगाई थी जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया । इनका जमीन हथियाने का सपना पूरा नहीं हुआ।

इस बीच कोविड काल में कारोबारी सुभाष गोयल बक्सर चला गया था। इसके पीछे गंगा राय ने एक फर्जी वसीयतनामा बनवाया और प्रवीण कुमार साहू निवासी पंडरी रायपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता की भूमि को वसीयत से प्राप्त होना बताया। इसके बाद गंगा राय एवं प्रवीण कुमार साहू आपस में मिलकर एक राय होकर आपसी समझौता नेशनल लोक अदालत में किया। इसके बाद उपरोक्त भूमि को मेसर्स स्वस्ति: कंसल्टेंसी द्वारा प्रोप्रायटर अर्जुन लाल साहू पिता सुखराम साहू निवासी बड़ा अशोक नगर गुढ़ियारी रायपुर के नाम पर पंजीकृत करा लिया। इसके बाद मेसर्स कंसल्टेंसी स्वस्ति: कंसल्टेंसी ने उक्त भूमि के बाबत एक विक्रय विलेख अकबर खान निवासी 96/873 यूनाइटेड ब्लड बैंक के सामने रवि नगर राजा तालाब रायपुर पक्ष में कराया है ।

सुभाष गोयल जब वापस रायपुर लौटा तो वह अपनी भूमि का भू-भाटक जमा करने गया तब वह यह देखकर आश्चर्य चकित हो गया कि भू-अभिलेख में अकबर खान का नाम दर्ज है। इस संबंध में जानकारी के लिए न्यायालय से कागजात निकलवाये जाने पर उपरोक्त अनुसार की गई आपराधिक कृत्य फर्जी वसीयतनामा दस्तावेज आदि मिले। शातिरों ने सुभाष गोयल मृत बताकर न्यायालय में फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। इसके बाद न्यायालय ने गंगा राय, कुंती नायक, प्रवीण साहू तथा उनके सहयोगियों खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश जारी किया। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।

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