मथुरा (एजेंसी)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर मथुरा की सिविल कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने कहा है। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ये आदेश दिया है।

बता दें मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी। सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी की है।




