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Breaking News : शेयर में हेरफेर कर 80 करोड़ की धोखाधड़ी, दुर्ग के कोठारी परिवार पर दर्ज होगी एफआईआर… कोर्ट ने दिया आदेश

By Mohan Rao
Published: December 24, 2022
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सांकेतिक फोटो
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दुर्ग। रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 60 हजार से ज्यादा शेयर धोखे से अपने नाम पर करने वाले कोठारी परिवार के खिलाफ अपराध दर्ज होगा। प्रार्थी पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट पायल टोपनों ने सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी के विरुद्ध सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस को धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, 34 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज कर 28 जनवरी 2023 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

दरअसल यह पूरा मामला शेयर की हेराफेरी से जु़ड़ा हुआ है। रजत बिल्डकॉन इंडिया प्रालि दुर्ग प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है। इस कम्पनी के 97125 शेयर महावीर आवास योजना प्रालि दुर्ग द्वारा 2010-11 में खरीदे गए। इनमें से 62125 शेयर सुरेश कोठारी व सीए श्रीपाल कोठारी एवं अन्य व्यक्तियो ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर दर्ज करा लिया। सुरेश कोठारी व सीए श्रीपाल कोठारी ने धोखे से यह यह शेयर अपने नाम पर किए हैं। वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र में रजत बिल्डकॉन इंडिया प्रालि सुरेश कोठारी के नाम पर दर्ज हैं। वर्तमान में इन 62125 शेयर की कुल कीमत 80 करोड़ से अधिक है ।

इस मामले महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग के डायरेक्टर रजत सुराना ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष 156 (3) में याचिका प्रस्तुत की थी। इस मामले में न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट पायल टोपनों ने कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली दुर्ग को आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, कुसुम कोठारी, ममता कोतारी एवं सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 34 के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। अपराध दर्ज होने के बाद 28 जनवरी 2023 तक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने कहस गया है। इससे पहले सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी एवं सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ कोलकाता के बुर्ताल्ला थाने में धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120बी के तहत अपराध दर्ज है। कोलकाता में भी इनके द्वारा 54 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर की हेराफेरी की थी। यह मामला कोलकाता के न्यायालय में लंबित है।

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