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आरटीआई में लापरवाही: चार अफसरों पर लगा जुर्माना, एक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

By Mohan Rao
Published: November 25, 2022
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रायपुर। आरटीआई में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने के कारण चार जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने आदेश पारित किया हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शरद देवांगन, श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा, जनपद पंचायत मस्तुरी को तीन आवेदन देकर द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3112/2017, ए/3113/2017 और ए/3114/2017 के निर्णय का पालन नहीं करने के कारण आयोग में शिकायत किया। राज्य सूचना आयुक्त जायसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए दोनों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया।

उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को निर्देश दिए कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा राजकुमार मधुकर के द्वारा कार्यप्रभार नहीं दिया है, तो वर्तमान सचिव को प्रभार दिलाए और तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा ने प्रभार नहीं दिया है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

इसी प्रकार शरद देवांगन ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेंवरा, जनपद पंचायत पेण्ड्रा को आवेदन देकर एक अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2018 तक पंचायत में संधारित नीलाम पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील की किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं किया गया।  जिससेक्षुब्ध होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। राज्य सूचना आयुक्त जासवाल ने आयोग की तरफ से सूचना पत्र जारी किया और सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने कहा किन्तु तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेंवरा बृजलाल अगरिया ने आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ साथ ही आयोग को कोई जवाब भी नहीं भेजा। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेंवरा बृजलाल अगरिया के इस कृत्य से उपकी लापरवाही पाई गई। सूचना आयुक्त जासवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत टिनमिनी तहसील पुसौर जिला रायगढ की जनसूचना अधिकारी अनिता सिदार व एक अन्य अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसके अलावा जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बरपाली जनपद पंचायत पुसौर पर भी 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।

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