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Amitabh Bachchan का आवाज के इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला… जाने क्या है माजरा

By Mohan Rao Published November 25, 2022
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अमिताब बच्चन
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श्रीकंचनपथ, डेस्क। सदी के महानायक अमिताब बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज व पर्सनालिटी का इसतेमाल करना अब भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुए फैसले के बाद अब अमिताब बच्चन (Amitabh Bachchan) की अनुमति के बिना उनकी पर्सनालिटी, पिक्चर व आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमिताब बच्चन की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से या‍चिका दायर की।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि अमिताब बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल उनकी परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए। याचिका के जवाब में कोर्ट ने भी उन्हें राहत दी है। जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए निर्देश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी स्ट्रेट्स सहित जो भी पब्लिकली उपलब्ध उसे हटा दिया जाए।

दरअसल, अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। अमिताब ने याचिका में कहा है कि जो लोग यह चीज कर रहे हैं, यह गलत है. कमर्शियल इंडस्ट्री में उनपर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है, यह बैनर किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है जबकि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। अमिताब ने कोर्ट से कहा है कि वह अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं। सेलीब्रिटी होने के नाते अमिताभ बच्चन नहीं चाहते कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करे।

हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जो भी कंपनियां एक्टर के नाम, स्टेटस और पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर रही हैं, वह उनकी परमिशन के बिना नहीं करेंगी। एक्टर अपनी इमेज या रेप्यूटेशन को खराब नहीं करना चाहते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हुई हैं, जहां एक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। हाईकोर्ट ने ऐसे तमाम पब्लिसिटी के माध्यम  जिसके लिए एक्टर ने अनुमति नहीं दी है उसे हटा लिया जाए।

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