ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
BilaspurBreaking NewsChhattisgarhFeatured

स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

By Om Prakash Verma
Published: November 20, 2024
Share
अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी करार कैदी को आजीवन कारावास से मिली राहत, उच्च न्यायालय ने घटाई सजा
अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी करार कैदी को आजीवन कारावास से मिली राहत, उच्च न्यायालय ने घटाई सजा
SHARE

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने चिंता जताते हुए कहा कि बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा की कोटपा कानून है तो उसका पालन होना चाहिए कि नहीं?

दरअसल 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार को छुट्टी के दिन भी उच्च न्यायालय की बैठक हुई। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया था। मीडिया में आई रिपोर्टों से पता चला है कि बिलासपुर में सरकारी और निजी स्कूलों के पास सड़क के स्टॉल पर तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इन रिपोर्टों ने बताया कि कैसे इस तरह की गतिविधियाँ स्कूलों के आसपास के वातावरण को खराब कर रही हैं और छात्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसका उद्देश्य स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और छात्रों तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का समाधान करना है।

महाधिवक्ता ने सुनवाई में शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि 15 नवंबर 2024 के आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की गई है और गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव और बिलासपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई आगामी पांच दिसंबर को तय की गई है।

छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरूण साव के काफिले की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी ठोकर, महिला की मौत, जवान घायल
चांपा रेलवे स्टेशन में पानी लेने उतरा था शख्स, अचानक चल पड़ी ट्रेन और जल्दबाजी में गई जान
यूपीएससी कोचिंग के लिए रायपुर में पहली बार आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा…छत्तीसगढ़ के परीक्षार्थियों को मिली सुविधा
जांजगीर-चांपा जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत
पैसा जमा करने बैंक जा रहे व्यवसायी की जेब कटी, पुलिस ने पीछा कर बदमाश को पकड़ा… बाइक व नगदी जब्त
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Good News: छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी और हुई मजबूत, रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान जल्द Good News: छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी और हुई मजबूत, रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान जल्द
Next Article पृथक बुंदेलखंड के साथ इतिहास की किताबों में कुछ और पन्ने जोड़ने की जरुरत पृथक बुंदेलखंड के साथ इतिहास की किताबों में कुछ और पन्ने जोड़ने की जरुरत

Ro.No.-13784/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?