ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: याचिका: तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को चुनौती, मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

याचिका: तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को चुनौती, मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट

By @dmin
Published: June 1, 2021
Share
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इनकार
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की इजाजत दी गई है। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि  आईयूएमएल ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 को चुनौती दी थी।

पांच राज्यों के 13 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिम कर सकेंगे आवेदन
गृह मंत्रालय द्वारा 28 मई को जारी इस अधिसूचना में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में देश के 16 जिलाधिकारियों को नागरिकता अधिनियम,1955 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा गया था।

मुस्लिम लीग की दलील-धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते
आईयूएमएल ने लंबित सीएए मामले में एक आवेदन दायर कर 28 मई की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देते हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा- 5 (1) (ए) (जी) पंजीकरण द्वारा योग्य लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है जबकि अधिनियम की धारा-6 किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी को छोड़) को प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है ।

अधिसूचना समानता के अधिकार के खिलाफ
आईयूएमएल ने अपने आवेदन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से दो प्रावधानों की कम करने का प्रयास किया गया है, जो अवैध है। लीग का कहना है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता के अधिकार) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

बेलगाम पेट्रोल-डीजल: लगातार पांचवे दिन बढ़े दाम… बीते छह माह में सरकार ने कर ली इनते हजार करोड़ की कमाई… जाने आज की कीमत
छत्तीसगढ़ में बजट सत्र, राज्यपाल बोलीं- सरकार ने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया
जम्मू-कश्मीर में 2024 होंगे विधानसभा चुनाव! राज्य का दर्जा जल्द हो बहाल-सुप्रीम कोर्ट
जोन 04 क्षेत्र में 68 लाख के कार्यों का भूमिपूजन और 54 लाख के विकास कार्यों का महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने किया लोकार्पण
युवक ने पूछा आपने गांव के लिए क्या किया? कांग्रेस विधायक और सुरक्षागार्ड पीटने लगे, देखे विडियो
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Chhattisgarh's power houses rang all over the country… .. Chhattisgarh topped in 33 state power sectors… CM congratulated शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से गुस्सा हो जाती थीं आशा पारेख, एक्टर की एक अजीब आदत से थीं परेशान…
Next Article नई आबकारी नीति लागू, आज से 21 साल के युवा पी सकेंगे शराब, होटलों में 24 घंटे छलकेंगे जाम अलीगढ़ शराब कांड: 85 मौतों से मचे हाहाकार से टूटने लगी सत्ता की नींद, सामने आ रही मिलीभगत

Ro.No.-13848/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?