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ब्रेकिंग न्यूज: नवरात्रि उत्सव को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला…. गरबा के लिए प्रशासन ने तय किए मापदंड… इन नियमों का करना होगा पालन… पढ़े जिला प्रशासन की पूरी गाइडलाइन

By @dmin
Published: October 8, 2021
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Breaking News: Big decision of district administration regarding Navratri festival
Breaking News: Big decision of district administration regarding Navratri festival
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भिलाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नवरात्रि उत्सव के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। पूर्व में जिला प्रशासन ने गरबा पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था लेकिन नवरात्र शुरू होने के बाद इसमें ढिलाई देते हुए कुछ मापदंडों के साथ गरबा आयोजन को अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश

  • आयोजन में स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  • कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जाए।
  • आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जाये, जो टच फ्री अवस्था में हो तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सैनेटाईज्ड किया जाए।
  • आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टशिंग तथा सोशल डिस्टशिंग अर्थात व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर / 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
  • आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग आक्सीमीटर हैण्डवास एवं क्यू मैनजमेर सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षमण पाये जाने पर आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
  • आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोपिंड पैक्सिन का दोनों डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
  • कार्यक्रम में सामिल होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोराना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  • आयोजन में ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाये।
  • आयोजन के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिये अग्निशमन प्राथमिक उपचार सामाग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित किया जाये।
  • आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। 12 आयोजन से आम जनता बाधित ना हो पार्किंग व्यवस्था स्वयं के द्वारा किया जाये।
  • आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाये किसी प्रकार की हड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो।
  • आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जाये एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
  • यह आदेश शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी। दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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