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नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बेल, हनुमान चालीसा विवाद में गए थे जेल

By @dmin
Published: May 4, 2022
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झटका: सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया निरस्त, लगाया दो लाख का जुर्माना
झटका: सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया निरस्त, लगाया दो लाख का जुर्माना
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मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को स्पेशल कोर्ट ने बेल दे दी है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के चलते उन्हें जेल भेजा गया था।अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की बेल पर अदालत ने 2 मई को सुनवाई की थी, लेकिन फैसला न लिखे जाने के चलते इसे सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत ने आज नवनीत राणा और उनके पति को बेल दिए जाने का आदेश देते हुए कुछ शर्तें भी रखीं।

कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल देते हुए शर्त रखी कि वे इस मुद्दे पर जेल से बाहर आने पर मीडिया से बात नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि दंपति की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो भी उनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राणा कपल को जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।

इन शर्तों पर मिली राणा कपल को जमानत
दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं को आज शाम तक रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने राणा दंपति को शर्तों के साथ जमानत दी है। मर्चेंट ने बताया कि दंपति को जांच के दौरान सहयोग करने के लिए कहा गया है। साथ ही वे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया में किसी तरह का इंटरव्यू देने की अनुमति भी नहीं मिली है।

उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढऩे का किया था ऐलान
दरअसल नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इसे लेकर विवाद छिड़ गया था कि और बड़ी संख्या में शिव सैनिक राणा दंपति के घर के बाहर पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था। इसके इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया। यही नहीं 24 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था और राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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