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नई आबकारी नीति लागू, आज से 21 साल के युवा पी सकेंगे शराब, होटलों में 24 घंटे छलकेंगे जाम

By @dmin
Published: November 17, 2021
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नई आबकारी नीति लागू, आज से 21 साल के युवा पी सकेंगे शराब, होटलों में 24 घंटे छलकेंगे जाम
नई आबकारी नीति लागू, आज से 21 साल के युवा पी सकेंगे शराब, होटलों में 24 घंटे छलकेंगे जाम
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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में बुधवार से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इसके तहत प्रत्येक जोन में 26-27 दुकानें बुधवार से संचालित होंगी। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो, इसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड को जोन में विभाजित किया गया है।

एक जोन में आठ से नौ वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर तीन से चार दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि सभी दुकानों को खोलने की तैयारी है। लाइसेंस हासिल करने वाली फर्मों ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर नई नीति लागू होने के साथ ही शराब आठ से नौ फीसदी महंगी होने का अनुमान है।

पुरानी नीति के तहत आवंटित दुकानें मंगलवार तक ही शराब बेच सकती थी। इसलिए स्टॉक खत्म करने के लिए कुछ इलाकों में सस्ते दामों पर भी शराब बेची गई, जिससे दुकानों के बाहर भारी भीड़ रही। हालांकि ज्यादातर दुकानों ने अपना स्टॉक पहले ही खत्म कर लिया था। आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में बुधवार से सभी इलाकों में दुकानें खोलने की तैयारी है। कुछ स्थानों पर जगह को लेकर दिक्कत है तो संबंधित जोन की फर्म एक-दो दिन में जगह की उपलब्धता के हिसाब से दुकान संचालित करेंगी।

इस वजह से महंगी होगी शराब
मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जाएगा। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली में अब शराब आठ से नौ फीसदी तक महंगी हो जाएगी। नंवबर की शुरुआत में आबकारी विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शराब की कीमतों का हवाला दिया गया था। आदेश में लिखा गया था कि पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमतें दिल्ली के मुकाबलें कहीं ज्यादा है। कुछ राज्यों में बीयर की कीमतें भी ज्यादा है। इसलिए राजस्व के लिहाज से कीमतें बढ़ाए जाने की तैयारी है।

नई आबकारी नीति में बदलाव

  • दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष हुई।
  • अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी।
  • शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था।
  • लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
  • किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी।
  • अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं, आज से 100 फीसदी निजी हाथों में होंगी।

अब तक क्या थी स्थिति
दिल्ली में 272 वार्ड हैं, उनमें से 79 में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। वहीं 45 वार्ड ऐसे थे, जहां एक से दो दुकानें थीं। 158 वार्ड यानी दिल्ली का करीब 58 प्रतिशत ऐसा इलाके था, जहां दुकान ही संचालित ही नहीं थी। महज 8 प्रतिशत वार्ड सामान्य थे, जहां पर 6 से 10 शराब की दुकानें खुली थी।

कुछ इलाकों में हो रहा विरोध
नई आबकारी नीति लागू करने से पहले कुछ इलाकों में विरोध हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि टेंडर हासिल करने वाली फर्म आवासीय इलाकों में दुकानें खोल रही है। स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका होना चाहिए, लेकिन इस नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तीन दिन पहले पीतमपुरा में लोगों ने शराब का ठेका खोले जाने को लेकर विरोध किया था। इससे पहले बदरपुर गांव, दक्षिण दिल्ली में कालकाजी, रोहताश नगर में नत्थू कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में विरोध हुआ है।

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