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कोरोना केस बढ़ते ही बढ़ीं पाबंदियां, धारा 144 के साथ कई जिलों में नाइट कफ्र्यू, मास्क नहीं तो देना होगा जुर्माना

By @dmin
Published: January 5, 2022
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कब थमेगी कोविड-19 की रफ्तार? देश में कोरोना के मामले डेढ़ लाख पार, 24 घंटे में 6387 नए केस, 170 मौतें, जानें अन्य राज्यों का हाल
कब थमेगी कोविड-19 की रफ्तार? देश में कोरोना के मामले डेढ़ लाख पार, 24 घंटे में 6387 नए केस, 170 मौतें, जानें अन्य राज्यों का हाल
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ पाबंदियां भी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 1059 नए केस मिलने और तीन लोगों की मौत के बाद आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद 4 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिलों रायगढ़ व रायपुर में स्कूल, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी बंद करने का आदेश जारी हो गया है। यहां नाइट कफ्र्यू भी शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सार्वजनिक व धार्मिक आयोजनों, खेलकूद, रैलियों व जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं होटल व रेस्टारेंट में सिर्फ एक तिहाई लोगों की मौजूदगी रहेगी। बगैर मास्क घर से निकले पर जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश में एक्टिव केस 3 हजार के करीब है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम भूपेश ने सभी कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकांश जिलों के कलेक्टर एक्शन मोड में आ गए। राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, मुंगेली, दुर्ग, कवर्धा, कांकेर, कोरिया, बालोद, रायगढ़ और बलौदाबाजार में धारा 144 लागू कर दी गई है। शादी ब्याह के कार्यक्रमों के लिए अब अनुमति लेनी होगी। वहीं राज्य की सीमाओं पर आरटीपीसीआर जांच भी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कई राज्यों के घिरा हुआ है, लिहाजा यहां सभी तरफ से आवाजाही हो रही है और खतरा भी बढ़ता जा रहा है। राज्य नोडल अधिकारी सुभाष मिश्रा ने बताया कि सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को सील कर दिया गया है।

दूसरे राज्यों से आने वालों से ज्यादा खतरा
महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा लगे हुए हैं। हावड़ा-मुंबई नेशनल हाईवे और रेल मार्ग भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। मालक वाहक गाडिय़ां छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वालों से भी संक्रमण बढऩे का खतरा है, लिहाजा सरकार ने 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। वहीं रेलवे स्टेशनों में भी अब जांच शुरू हो गई है। वहीं सरकार ने बगैर मास्क के शहर में घूमने वालों पर पुलिस व निगमों द्वारा चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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