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त्रिपुरा हिंसा: यूएपीए के तहत जेल में बंद वकीलों-पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट… जानें क्या है मामला

By @dmin
Published: November 11, 2021
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं
Big Breking:_ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार
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नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद किए गए पत्रकारों और वकीलों की याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जता दी है। दरअसल, हाल ही में त्रिपुरा में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद त्रिपुरा पुलिस ने हिंसा के बारे में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से कथित रूप से सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के चार वकीलों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके खिलाफ सख्त यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इसी मामले में दो वकीलों और एक पत्रकार ने यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय के वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत 102 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 

इस मामले में सिविल सोसाइटी के सदस्य, जो कि तथ्य जांचने वाली समिति का भी हिस्सा रहे लोगों ने यूएपीए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी इस समिति का कहना है कि यूएपीए में गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा अस्पष्ट और व्यापक है और ऐसे मामलों में आरोपियों की जमानत कराना भी काफी मुश्किल हो जाता है। 

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