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ट्विटर के बाद फेसबुक को झटका, दिल्ली दंगा मामलों में पेशी से छूट नहीं; जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

By @dmin
Published: July 8, 2021
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नए नाम से जाना जाएगा फेसबुक: मार्क जुकरबर्ग जल्द करेंगे एलान
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नई दिल्ली (एजेंसी)। फेसबुक इंडिया के वाइस चेयरमैन अजित मोहन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सौहाद्र्र समिति की ओर से भेजे गए समन के खिलाफ फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजित मोहन और अन्य की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, दिल्ली दंगों को लेकर जारी किए गए समन के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे-सीधे कमेटी पर भी निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की शांति समिति को कानून व्यवस्था सहित ऐसे कई मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के पास शक्ति और ताकत है कि वे दुनियाभर में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स के पास कॉन्टेंट की सच्चाई पता लगाने का साधन नहीं है, ऐसे में फेसबुक जैसे मंचों पर किए जाने वाले पोस्ट, यहां होने वाली डिबेट्स किसी भी समाज को बांटने का काम कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी जोर दिया।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की शांति समिति ने इन लोगों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में गवाह के रूप में अपने सामने पेश न होने पर समन जारी किए थे। ये समन बीते साल 10 और 18 सितंबर को जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 24 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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