ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर रोक जारी रहेगी
Share
Notification Show More
Latest News
रायपुर में संपत्तियों का होगा हाई-टेक ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग
September 30, 2026
पारस पोर्टल से योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग, अंतर्विभागीय समन्वय से विकास कार्यों को मिलेगी गति : मुख्यमंत्री साय
September 30, 2026
वैशाली नगर विधानसभा के वार्डों के लिए 20 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
September 30, 2026
सेवा संकल्प यात्रा केवल यात्रा नहीं, सेवा, राष्ट्रभाव और युवा शक्ति को जोड़ने वाला अभियान : मुख्यमंत्री साय
September 30, 2026
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए 130 खिलाड़ी शॉर्टलिस्टेड, फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों के लिए 8 अक्टूबर को प्लेयर ड्राफ्ट
September 30, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsFeaturedNational

कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर रोक जारी रहेगी

By Om Prakash Verma Published January 29, 2024
Share
सुरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश के सभी हाईकोर्ट को तीन महीने में निर्णय सुनाने का निर्देश
सुरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश के सभी हाईकोर्ट को तीन महीने में निर्णय सुनाने का निर्देश
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा और इसके बगल में बनी ईदगाह को लेकर जारी भूमि विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा, फिलहाल ईदगाह कॉम्पलेक्स के सर्वे पर लगी रोक यानी स्टे ऑर्डर प्रभावी रहेगा। अदालत में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ से दायर याचिका पर आगे की सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी।

अगले तीन महीने में सभी दलीलें पेश करने का निर्देश
मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, हाईकोर्ट की तरफ से पारित अंतरिम आदेश जहां भी दिए गए हैं, शीर्ष अदालत का अंतिम फैसला आने तक वही प्रभावी रहेंगे। अप्रैल, 2024 में मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए अदालत ने मुकदमे में शामिल सभी पक्षों को अगले लगभग तीन महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश भी दिया।

शीर्ष अदालत ने साफ किया कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अप्रैल में एक साथ सुनवाई होगी। बता दें कि विगत 16 जनवरी को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर, 2023 को पारित आदेश में कहा था कि कोर्ट की निगरानी में शाही ईदगाह मस्जिद कॉम्पलेक्स का सर्वे कराया जाए। सर्वे की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर भी रोक लगाई गई है। मुकदमे से जुड़े हिंदू पक्षकारों की दलील है कि मस्जिद परिसर में कई ऐसे चिह्न मौजूद हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि इतिहास में यह मंदिर था।

स्टे ऑर्डर जारी रखने के आदेश के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हाईकोर्ट में लंबित टाइटल सूट पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड (सीपीसी) के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत हाईकोर्ट में भूमि विवाद पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों से कहा है कि मस्जिद समिति की तरफ से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करें।

क्या है मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया विवाद
गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर भूमि विवाद लंबे समय से जारी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर ही मथुरा में भी अलग और भव्य मंदिर बनाने की मांग हो रही है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर जारी मुकदमे में अहम मोड़ उस समय आया जब अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की मांग होने लगी। ईदगाह कॉम्पलेक्स का सर्वे कराने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंय गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई गई है।

You Might Also Like

रायपुर में संपत्तियों का होगा हाई-टेक ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग

पारस पोर्टल से योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग, अंतर्विभागीय समन्वय से विकास कार्यों को मिलेगी गति : मुख्यमंत्री साय

वैशाली नगर विधानसभा के वार्डों के लिए 20 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

सेवा संकल्प यात्रा केवल यात्रा नहीं, सेवा, राष्ट्रभाव और युवा शक्ति को जोड़ने वाला अभियान : मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए 130 खिलाड़ी शॉर्टलिस्टेड, फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों के लिए 8 अक्टूबर को प्लेयर ड्राफ्ट

Om Prakash Verma January 29, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article छत्तीसगढ़ सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का एलान, 27 फरवरी को होगा मतदान
Next Article Budget-2024: नई आयकर प्रणाली के तहत टैक्सपेयर्स को और अधिक राहत की उम्मीद, इन बदलावों पर सबकी नजर Budget-2024: नई आयकर प्रणाली के तहत टैक्सपेयर्स को और अधिक राहत की उम्मीद, इन बदलावों पर सबकी नजर

Ro.No.-13998/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?