नई दिल्ली (एजेंसी)। सस्ते हवाई यात्रा के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नया सर्कुलर जारी किया है। हवाई यात्रा करने वालों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ी राहत दी है। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति दी है, जो बिना बैगेज या केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं। मालूम हो कि पिछले कुछ समय से यात्रियों के लिए घरेलू उड़ान में सफर करना महंगा हो गया है क्योंकि एयरलाइंस ने कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपने किराए में वृद्धि की है। हालांकि अब डीजीसीए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बिना किसी चेक-इन बैग के देश के भीतर यात्रा करना जल्द ही सस्ता हो जाएगा।
यानी अब जो यात्री सिर्फ केबिन बैग (जिसका वजन अधिकतम सात किलोग्राम हो) लेकर यात्रा करेंगे, उन्हें किराए में छूट दी जाएगी। वर्तमान में यात्री कैबिन बैगेज के साथ 15 किलोग्राम का चेक-इन बैगेज ले जा सकता है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त चार्ज लगते हैं। डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि फीडबैक के आधार पर यह सामने आया है कि यात्रा के दौरान कई बार एयरलाइंस की ओर से जो सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, वास्तव में यात्रियों को कुछ सेवाओं की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में सरकार की ओर से यह तय किया गया है कि यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से इन सेवाओं को अलग किया जाएगा। यात्रियों को टिकट बुक करने के दौरान विकल्प दिया जाएगा कि वे उस सुविधा को लेना चाहते हैं या नहीं।