चंडीगढ़ (एजेंसी)। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में रात्रि कफ्र्यू का आदेश दिया है। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने पर अब 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल भी रात साढ़े नौ बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश एक दिसंबर से प्रभावी होगा।




