रायपुर। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े रेस्टारेंट, क्लब, शॉपिंग मॉल व होटल अब खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने होटल, रेस्टॉरेंट, शॉपिंग मॉल, क्लब संचालन करने केंद्र सरकार के द्वारा जारी एसओपी की शर्तों के अनुसार एवं सोशल फिजिकल डिस्टेंस के अनिवार्य पालन करते हुए संचालन की अनुमति दे दी है, जबकि सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बार एवं ऑडिटोरियम, असेम्बल हॉल जैसे स्थान बंद रहेंगे।
शॉपिंग मॉल के अंदर गेमिंग आरकेड, बच्चों के प्ले एरिया बंद रहेंगे। स्पोट्र्स कॉप्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। किसी क्षेत्र के कन्टेमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में उक्त सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। उक्त आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सचिव डा. कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुए।
अंतरजिला परिवहन को भी मिली मंजूरी
राज्य के जिलों के भीतर और अंतर जिला (1 जिला से दूसरे जिला) आवागमन के लिए यात्री बस को तत्काल प्रभाव से राज्य में संचालन की अनुमति दी है। परिचालन के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक केवल निर्धारित स्टॉप पर ही वाहन का ठहराव होगा। बस में चढ़ते उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों और चालकों को धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा।