कांकेर। कृषि विभाग ने यूरिया खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए खाद गोदाम को सील कर दिया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांकेर के भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के भानबेड़ा क्षेत्र के किसानों से मेसर्स पटेल कृषि केंद्र भानबेड़ा के संचालक द्वारा यूरिया की किल्लत का नाजायज फायदा उठाते हुए महंगे दाम पर तथा बिना पॉस मशीन के तीन से चार गुनी कीमत पर यूरिया खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होते ही जांच टीम के सदस्यों खाद एवं उर्वरक निरीक्षक अमिनेश गावड़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कुलदीप साहू, किरण भंडारी और प्रवीण कवाची द्वारा कृषि केंद्रों के गोदामों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान यूरिया खाद की बिक्री के बारे में मौके पर मौजूद किसानों से पूछताछ कर छानबीन की गई। किसानों ने बताया कि कृषि केंद्र के संचालक द्वारा एक बोरी यूरिया खाद एक हजार रुपए के दर से बिक्री की जा रही है।
किसानों की शिकायत पर कृषि सेवा केंद्र के संचालक पंकज पटेल को बुलाया गया तो उसने भानबेड़ा से बाहर होने की जानकारी दी। कुछ देर बाद फोन से पुनः संपर्क करने पर उसका मोबाइल फोन स्विच-ऑफ बताया गया। संचालक के कृषि सेवा केन्द्र नहीं पहुंचने पर निरीक्षण टीम द्वारा ग्राम पंचायत की सरपंच ममता ठाकुर, उप सरपंच खेमलाल साहू, ग्राम पटेल दुर्योधन नरेटी एवं नाराज किसानों की उपस्थिति में आगामी आदेश तक खाद गोदाम को सील कर दिया गया।
कृषि विभाग ने कड़ी कार्यवाही की दी चेतावनी
कांकेर जिले में कृषि आदान विक्रय की कालाबाजारी को रोकने जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के उप संचालक जितेन्द्र सिंह कोमरा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। टीम द्वारा कालाबाजारी की शिकायतों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कृषि अधिकारियों ने खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमत तय की गई है, जिसका पालन करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। कालाबाजारी बर्दास्त नहीं की जाएगी। अधिक दर पर खाद बेचने वाले दुकानदार किसानों के अधिकारों का हनन करते हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करता है, इससे उनकी खेती और आय दोनों प्रभावित होती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री की जानकारी मिलने पर कृषि विभाग को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सके।
दो कीटनाशक दवा विक्रेता प्रतिष्ठानों को नोटिस
जिला स्तरीय कीटनाशक निरीक्षकों की टीम द्वारा धरसींवा विकासखण्ड के भाठागांव स्थित मेसर्स वॉयज एग्रो सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड एवं मेसर्स हरिका एग्रीटेक के गोदामों का औचक निरीक्षण में अनियमितता का मामला पकड़ में आने में संबंधित प्रतिष्ठानों को उप संचालक कृषि रायपुर द्वारा कारण बाताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान मूल्य सूची, स्टॉक प्रदर्शन, डिस्प्ले बोर्ड, रिकार्ड संधारण एवं बिलबुक न होने का मामला प्रकाश में आया, जिसके कारण दोनों प्रतिष्ठानों को कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं 1971 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। कृषकों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उक्त दोनों प्रतिष्ठानों से कीटनाशक औषधियों के नमूने भी लिए गए।
