एसी, नॉन एसी व जनरल कोच के लिए अलग अलग तय होगी लिमिट
रायपुर। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए नए नए फैसले कर रही है। इसी कड़ी में एक रेलवे द्वारा यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए लगेज की लिमिट तय करने जा रही है। रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा। यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन को लेकर रेलवे सख्त हो रहा है। नए नियम के तहत तय लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर भारी जुर्माना चुकाना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधि लिमिट सख्ती से लागू की जाएंगी। एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम को पूरी तरह लागू किए जाने की तैयारी है। नियम के मुताबिक, यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। सेकेंड सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी। वहीं जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के सामान का वजन 35 किलोग्राम तक होगा।

बैग वजन भी नहीं होना चाहिए ज्यादा
रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह ही अपना सामान को बुक करने की सुविधा शुरू की गई है। अगर तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होगा और इससे बोर्डिंग स्पेस में बाधा पड़ती है, तो फिर उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। रेलवे के मुताबिक, जांच में तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर सामान्य दर से ज्यादा चार्ज देना होगा। यात्रियों को अपने साथ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी, इससे ज्यादा पर लगेज बुक कराना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होगी लगेज की जांच
भारतीय रेलवे यात्रियों के सामान को लेकर नियम लागू करने और इसे सुचारू चलाने के लिए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें भी लगाएगी। रेलवे प्लेटफार्म पर एंट्री से पहले ही यात्रियों के बैग का वजन और उसका साइज चेक किया जाएगा। एक और खास बात ये कि यात्रियों के सामान का सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के आकार की भी इस दायरे में रखा जाएगा। मतलब साफ है कि अगर बैग का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो पेनल्टी लग सकती है, भले ही वजन लिमिट से कम क्यों न हो। रेलवे अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत पेश आती है।