सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधूसूचना, नियम में किया संशोधन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी इंट्रा डे, क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्लेटफार्म पर शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारियों के निवेश को लेकर मंगलवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके कारण शेयर मार्केट के इंट्रा डे, क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्लेटफार्म में ट्रेडिंग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को कुछ अन्य प्लेटफार्म पर निवेश की अनुमति दी है। शेयर मार्केट में इंट्रा डे, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी, बीटीएसटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है और इसमें निवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि कर्मचारी और अधिकारी शेयर मार्केट में कहां पैसे लगा सकते हैं। अधिसूचना में इसका भी जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी -कर्मचारी अब शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड आदि में दीर्घ समय के लिए निवेश कर सकेंगे। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इसकी छूट दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी इसकी बार-बार खरीदी या बिक्री नहीं कर सकेंगे। फिलहाल इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है।

सरकार ने माना गैरकानूनी है यह
शेयर ट्रेडिंग के ऑप्शन इंट्रा डे, बाय टू डे सेल टूमारो, फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्रिप्टोकरेंसी को सरकार ने गैरकानूनी माना गया है। इसमें इन्वेस्ट करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में होगा। जीएडी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें 1965 के छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन कर दिया है। इसकी जगर सरकारी कर्मचारी म्यूच्वल फंड्स, सिक्योरिटी जैसी जगह पर निवेश कर सकेंगे। जानकारों की माने तो पहले इस तरह के किसी भी निवेश पर पैसा लगाना रिस्की भी माना जाता था। इसके बावजूद वे जुआ, सट्टा या इस तरह के समाज विरोधी बुराइयों में पैसा नहीं लगा सकेंगे। वे भविष्य के लिए निवेश करने मेंबर भले ही किसी रजिस्टर्ड कंपनी के बन सकते हैं।

सरकार की अधिसूचना में है यह प्रावधान
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।