भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट में कॉपर चोरी का मामला सामने आया है। फर्जी गेटपास से प्लांट में एंट्री कर कार में कॉपर छिपाकर लाया जा रहा था। सीआईएसएफ की जांच में पकड़ाए। इसके बाद भट्टी थाने को सूचना दी गई। इस मामले में भट्टी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 220 किलोग्राम कापर वायर एवं घटना मे प्रयुक्त टाटा नैनो कार जब्त किया गया। थाना भिलाई भट्ठी एवं सीआईएसएफ ईकाई भिलाई की संयुक्त
मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को भिलाई इस्पात संयत्र के मेनगेट में समय रात 9 बजे से 11 बजे तक मेन गेट के आउट गेट में वाहन चेकिंग ड्यूटी के लिये एवं समय रात 11 से सुबह 5 बजे तक पीबीएस तैनात किया गया था। समय लगभग रात 10:37 बजे एक व्यक्ति जिसके पास बीएसपी कर्मचारी का गेट पास था, अपनी टाटा नेनो कार सीजी 04 एचयू 6448 से संयंत्र से बाहर जाने के लिये मेनगेट के आउट गेट पर पहुंचा। आउट गेट पर चेकिंग के दौरान प्रधान आरक्षकजीडी विजय कुमार राठौर द्वारा उक्त व्यक्ति से वाहन के दस्तावेजों और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछताछ कर रहा था, उसी दौरान, वह व्यक्ति अपनी कार छोड़कर बाहर की ओर भागने लगा। भागने के क्रम में उसके पैर में मोच आ गई, जिसके बाद मेनगेट पर ड्यूटी में तैनात बल सदस्यों ने कार चालक को तुरंत पकड़ लिया।

पूछताछ करने पर पकड़े हुये व्यक्ति ने अपनी पहचान परमेश्वर कुमार, पिता मुरलीधर देवदास, उम्र- 37 वर्ष, निवासी- रिसाली बस्ती, वार्ड क्रमांक 33, दुर्ग (छ.ग.) के रूप में बताया। उसके पास से बीएसपी कर्मचारी संजय कुमार, पर्सनल संख्या 405770, पद- एसीटी, विभाग-यूआरएम के नाम का मूल गेट पास मिला। कार की गहनता से जांच करने पर कार के पिछले हिस्से में कुछ स्क्रैप कापर केबल रखे हुए मिले। कार से बरामद किये गये स्क्रैप कॉपर केबल का कुल वजन 220 किग्रा को भिलाई इस्पात संयंत्र के डीएल कुमार, महा प्रबन्धक/एसएमएस-03 के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होने बरामद सामग्री को बीएसपी भिलाई की सम्पत्ति के रूप में पहचान की। इसकी अनुमानित कीमत 1,32,000 रुपए बताया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां से परमेश्वर कुमार, पिता मुरलीधर देवदास, उम्र- 37 वर्ष, निवासी- रिसाली बस्ती, वार्ड क्रमांक 33, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संयंत्र से स्क्रैप कॉपर केबल उठाकर चोरी की नियत से अनाधिकृत रूप से कार में छिपाकर भिलाई इस्पात संयंत्र से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था जो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः बीएसपी संयंत्र के मेनगेट (आउट गेट) से पकड़े गये व्यक्ति, उसकी टाटा नेनो कार रजिस्ट्रेशन संख्या ब्ळ 04 भ्न् 6448 (चाबी के साथ) एवं उससे बरामद स्क्रैप कॉपर केबल को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। सूचना पर थाना भिलाई भट्ठी मे अपराध क्र. 56/2025 धारा 303(2), 319(2), 112 बीएनएस एवं 25, 26 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनिययम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
विवेचना के दौरान आरेापी परमेश्वर कुमार ऊर्फ पिंटू से पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया जो मेमोरंडम कथन में अपने साथ लक्ष्मी तांडी हर्ष देशमुख और योगेश विश्वकर्मा के साथ मिलकर चोरी करना एंव उक्त चोरी किये माल को पूर्व में शत्रुहन के माध्यम से सुपेला के कैलाश बर्तन वाले के पास कापर वायर को बेचना बताया। आरोपी के मेमोरंडम कथन के आधार पर अन्य आरोपी लक्ष्मी तांडी हर्ष देशमुख एंव योगेश विश्वकर्मा के घर दबिश देकर पकडा गया। सभी ने साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी परमेश्वर से चोरी का मशरूका 220 किलो कापर वायर किमती करीबन 132000/- रूपये एवं एक नैनो कार क्रमांक सीजी 04 एचयू 6448 किमती करीबन 50000 रुपए जुमला कीमती 1,82,000 रूपये जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना भिलाई भटठी राजेश साहू, प्रधान आरक्षक पुरूषोत्तम साहू, आरक्षक विश्वजीत सिंह, बालेन्द द्विवेदी, अमित सिंह, हिरेश साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही।
यह है पकड़े गए आरोपी
1. परमेश्वर कुमार ऊर्फ पिंटू पिता मुरलीधर देवदास उम्र 37 साल पता रिसाली बस्ती वार्ड नं 33 शिव चौक रिसाली थाना नेवई जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. लक्ष्मी तांडी पिता छोटू तांडी उम्र 37 साल ग्राम जोरातराई शीतला पारा, थाना उतई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. हर्ष देशमुख ऊर्फ पुष्पेंद्र ऊर्फ चाकलेटी पिता त्रिभुवन देशमुख उम्र 22 साल पता स्टेशन मरोदा आदिवासी कालोनी शिव मंदिर के पास नेवई, थाना नेवई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
4. योगेश विश्वकर्मा पिता स्व् दिनेश विश्वकर्मा उम्र 26 साल पता स्टेशन मरोदा शंकर पारा स्टेशन के पास नेवई थाना नेवई जिला दुर्ग (छ.ग.)