रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सूदखोरी, रंगदारी करने तथा अवैध हथियार रखने वाले आरोपी विरेन्द्र सिंह तोमर को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले पांच से भी ज्यादा समय से यह बदमाश पुलिस को चकमा दे रहा था। क्राइम ब्रांच और पुरानी बस्ती पुलिस की टीम ने ग्वालियर में लोवर टी शर्ट में घूम रहे विरेन्द्र तोमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम सड़क के रास्ते उसे रविवार को रायपुर लेकर पहुंची। वहीं उसका भाई वांटे रोहित तोमर अभी भी फरार है। फिलहाल आरोपी वीरेंद्र तोमर से पूछताछ की जा रही है।
बता दें वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर रायपुर का आदतन अपराधी है। आरोप के अनुसार अपने छोटे भाई रोहित तोमर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सूदखोरी का काम करता है। आरोपी कर्जदारों से मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलते और पैसे नहीं देने पर मारपीट करते थे। वीरेंद्र सिंह तोमर पर पहला मामला 2006 में दर्ज हुआ था। दोनों भाइयों पर रायपुर के अलग अलग थानों में 16 अपराधिक मामले दर्ज हैं। मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के केस शामिल है। अकेले रोहित तोमर पर 9 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और व जेल भी जा चुका है। पुलिस ने वीरेन्द्र तोमर को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन रोहित तोमर अभी भी फरार है।
रायपुर में पुलिस ने निकला तोमर का जुलूस
रायपुर लाने के बाद आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। पुरानी बस्ती पुलिय व एसीसीयू की टीम उसे गाड़ी से उतार कर पैदल ही थाने ले जा रही थी। इस दौरान वीरेन्द्र सिंह तोमर की पत्नी भी वहां पहुंची और जमकर हंगामा किया। जुलूस के दौरान तोमर चक्कर आने से गिर पड़े और इसके बाद उसे गाड़ी में बैठाया गया। इस दौरान आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोस्ट वांटेड वीरेन्द्र तोमर को देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका
रायपुर में वीरेन्द्र तोमर व रोहित तोमर पर एक के बाद एक एफआईआर होने के बाद दोनों भाई एक साथ फरार हो गए थे। फरारी के दौरान अपने वकील के माध्यम से पहले सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। सेशन कोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी वकील ने बताया कि दोनों भाइयों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और उन पर लगभग 16 मामले दर्ज हैं। सरकारी वकील के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।




