रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ढाई साल पहले चार साल के मासूम की हत्या करने वाले हैवान को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। घटना इंडस्ट्रियल एरिया उरला के का था। आरोपी मासूम बच्चे की मां से एकतरफा प्यार में पागल था। सनक के कारण वह महिला के दोनों बच्चों को मारने का प्लान बनाया। बड़ा बेटा तो बच गया लेकिन चार साल के बच्चे को उसने मार दिया। ढाई साल पुराने इस केस में अब कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड दिया है।
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बता दें आरोपी 38 वर्षीय पंचराम गेंड्रे ने ढाई साल पूर्व चार साल के मासूम हर्ष का अपहरण कर जिंदा जलाकर मार दिया। दरअसल आरोपी पंचराम अपनी मां के साथ उरला में रहता था। उसके पड़ोस में जयेंद्र चेतन का घर था। पंचराम का उसके घर आना-जाना था। इस दौरान जयेंद्र की पत्नी को वह चाहने लगा लेकिन महिला उससे बात नहीं करती थी। वह उसके बच्चों से नफरत करता था। महिला का प्यार पाने के लिए उसने दोनों बच्चों की हत्या करने की योजना बनाई। वह 5 अप्रैल 2022 को महिला के घर गया। उस समय उसका पति काम पर गया था। पंचराम हर्ष और दिव्यांश को घूमाने के बहाने अपने साथ ले गया।
दोनों भाइयों को वह करीब आधे घंटे तक उरला क्षेत्र में बाइक से घूमाते रहा। दोनों को नहाने के लिए नदी चलने के लिए कहा। इस पर दिव्यांश ने जाने से मना कर दिया और घर छोड़ने की बात कही। इस पर पंचराम दिव्यांश को घर छोड़कर दोबारा हर्ष को साथ लेकर चला गया। इसके बाद उसने हर्ष को जिंदा जला कर मार दिया। इस मामले में दंपत्ति की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू हुई।सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन पंचराम का पता लगा पता चला कि वह नागपुर में है। वहां छापा मारकर उसे पकड़ा गया। उसने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने हर्ष को जलाकर उसकी हत्या कर दी। घटना स्थल से हर्ष की बॉडी अवशेष मिले थे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है, इसलिए इन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। इसे केस में फोरेंसिक रिपोर्ट, तकनीकी जांच और डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी के कबूलनामे के साथ उसे मौत की सजा सुनाई गई है। मामले में आठ साल के दिव्यांश का बयान सबसे बेहद कारगर रहा। डीएनए टेस्ट में सच साबित होते ही 19 लोग गवाह बनाए गए। दिव्यांश ही घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने पूरी घटना के बारे में बताया। उसी के बयान पर कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।