भिलाई। करीब चार माह पूर्व ग्राम देवबलौदा में हुए ब्रूसली हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी के तलाश में पुलिस के द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। चार माह की फरारी के बाद आरोपी देवबलौदा आया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस मामले में पहले एक नाबालिग सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
बता दें यह घटना 5 जून 2024 की है। रात करीबन 09.00 बजे मुकेश और जय सिंह शराब पीने बंधवा तालाब देवबलोदा की ओर गया जहां पर एल. चिरंजीव उर्फ ब्रूसली अपने अन्य दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। सभी लोग आपस में मिलकर शराब पीये और कुछ देर बाद ब्रूसली के दोस्त लोग चले गए। इसके बाद मुकेश, जयसिंह और बुसली तीनों बैठे थे। मुकेश शराब लेने देवबलोदा शेखर के घर गया शराब नही मिलने से वापस बंधवा तालाब देवबलौदा आ गया। ब्रूसली ने शेखर को फोन कर बंधवा तालाब के पास मैदान में शराब लेकर आने कहने पर शेखर शराब लेकर आया जहां पर चारों लोग शराब पीये। कुछ देर बाद शेखर चला गया।
इसके बाद रात्रि करीबन 10.40 बजे भीम बघेल, अर्जुन बघेल, अजय बांधे तीनों मोटर सायकल से आए। पुरानी रंजिश को लेकर एल. चिरंजीव को भीम बघेल ने अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार हथियार से, अर्जुन बघेल ने लोहे के राड से तथा अजय बांधे ने डण्डा से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे ब्रुसली जमीन पर गिर गया जिसे देखकर मुकेश और जयसिंह डर के कारण वहां से हट गये। इस दौरान कुछ साथी और आए और एल चिरंजीव को मारकर मोटर सायकल से भाग गये। इस घटन में एल चिरंजीव उर्फ ब्रूसली का घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गया था।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी अर्जुन बघेल, दीपक उर्फ गोलू टण्डन, राजेश कुर्रे, भूपेन्द्र टण्डन, जसवंत मारकण्डे, देवा बंजारे, सुनील बांधे, चंद्रशेखर उर्फ शेखर सेन, अजय बाद एवं एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण का मुख्य आरोपी भीम बघेल घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, आरोपी की पतसाजी हेतु मुखबिर लगाया गया था। मुखबिर के जरिएआरक्षक शशीकांत यादव को सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी भीम बघेल ग्राम देवबलौदा कुछ काम से आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि ब्रूसली की हत्या के बाद वह नेपाल भाग गया था। कुछ दिन रहने के बाद नागपुर रह रहा था। आरोपी के खिलाफ धारा 302, 147, 148, 149, 120ची भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।