भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के तहत उमदा में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री में रेड पड़ी थी। इस दौरान पुलिस ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ गुटखा परिवहन कर रहे चालक को गिरफ्तार किया था। फैक्ट्री का संचालक साजिद खान फरार था। पुरानी भिलाई पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक साजिद खान व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी साजिद खान पूर्व में भी थाना छावनी और चौकी जेवरा सिरसा से अवैध गुटखा परिचालन करते पकड़ाया था।
बता दें 2 अक्टूबर 2024 ग्राम उमदा में अवैध रूप से प्रतिबंधित तम्बाखू युक्त गुटखा निर्माण कर भण्डारण एवं परिचालन कर एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने की सूचना पर पुलिस की टीम ने रेड की थी। उमदा रोड एवरग्रीन सिटी के पास एक फैक्ट्री में कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा बना कर मार्केट में बेचने के लिए बना रहे है। मौके पर 1 चार पहिया वाहन में लोड 60 बोरी गुटखा एवं 20 बोरी गुटखा अलग से रखा हुआ जब्त किया गया। इसके अलावा मौके से गुटखा बनाने वाले मशीन, गुटखा बनाने में उपयोग किये जाने वाले सामान रैपर, तम्बाखू, सुपारी, कत्था, पाउज को पैक करने की झिल्ली पैकेट को जब्त किया गया।
गुटखा को चेक करने पर उसके रेपर में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग केसर युक्त फिट पानराज और दूसरे रेपर में पान बाग लिखा हुआ था। जिस पर किसी भी प्रकार का मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या तम्बाखू, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी चेतवानी नहीं लिखा गया था। इस मामले में मो बिसमिल्लाह खान को नोटिस दिया गया जिन्होने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया पूछताछ करने पर बताया कि तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री साजिद खान निवासी साक्षरता चौक छावनी का है तथा उसी के निर्देश पर संचालित हो रहा है। साथ ही राम भजन कैवर्त के द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर लाना और काम पर रखना, मजदूरों का पेमेंट करना तथा राजेन्द्र पण्डा के द्वारा अवैध माल को ट्रांसपोर्टिंग कर दूसरे जिला बालोद, धमतरी, कांकेर तक भेजना बताया तथा गुटखा बेचकर प्राप्त रकम को आपस में बांटना बताया। आरोपी साजिद खान, राजेन्द्र पण्डा और राम भजन कैवर्त घटना के बाद से अपना मोबाईल बंद करके फरार हो गये थे। बुधवार को तीनों पुलिस की गिरफ्त में आए। पूछताछ करने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होकर तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री संचालित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्रवाई की गई है।