बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हत्या का एक मामला पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। बुधवार को बेरला-अहिवारा मुख्यमार्ग में हनुमान मंदिर के पीछे महिला का शव मिला था। मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने महिला का प्रेमी निकला। महिला द्वारा सोने की कील मांगने पर उसने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र का है।
इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि बुधवार को बेरला अहिवारा मुख्य मार्ग पर भैसबोड बोरिया स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक अज्ञात महिला का शव मिला था। गला चाकू से रेतने के कारण अत्यधिक खून निकला हुआ था। मामले में धारा 103(1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। मृतका के शव के पास से बरामद काले रंग का कीपेड मोबाइल मिला। इस मोबाइल में सिम लगा हुआ था। शव के पास पड़े भूरे रंग के बैग में एक रसीद प्राप्त हुई, जिसमें रामपाल साहू लिखा हुआ था।

घटनास्थल से बरामद मोबाइल व रसीद के आधार पर देर रात मृतका की पहचान पार्वती ध्रुव (25) पत्नी चंदन ध्रुव निवासी वार्ड नंबर 22 सत्या नगर कुगदा थाना कुम्हारी जिला दुर्ग के रूप में हुई। युवती के पति चंदन ध्रुव को घटना के संबंध में जानकारी दी गई। पति चंदन ध्रुव व उसके परिवार के लोगों ने बताया कि बीते साल 2023 अप्रैल माह में पार्वती ध्रुव ग्राम बैजलपुर के रहने वाले रामपाल साहू के साथ भाग गई थी। इस साल अप्रैल माह में वापस आई है।

शव के पास से बरामद मोबाइल सीडीआर के आधार पर रामपाल साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि बुधवार को पार्वती ने उसे मिलने के लिए ग्राम मुरमुंदा बुलाया था। दोपहर 12 बजे बाइक से ग्राम मुरमुंदा पहुंचा। मुरमुंदा स्थित बर्तन दुकान से चाकू खरीदकर पार्वती से मिलने गया। पार्वती कान की सोने की खूटी दिलाने की उससे जिद करने लगी। आरोपी ने रुपये नहीं होने की बता कही, फिर दोनों मुरमुंदा से कारोकन्या मंदिर बेरला की तरफ घूमने गए।
कारोकन्या मंदिर पहुंचने पर पार्वती ने आरोपी के साथ फिर से विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी ने घटनास्थल में हनुमान मंदिर के पीछे बहाना से पार्वती को ले जाकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर फरार हो गया। चाकू को अमोरा में शिवनाथ नदी के पास सुनसान जगह में झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103 (1) बीएनएस दर्ज कर आज गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया है।