भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का आफिस सेक्टर 1 एवं सेक्टर 5 भिलाई में है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के अंतर्गत बकाया संपत्तिकर राशि रूपये 4574914.00 की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया था। किन्तु बीएसएनएल द्वारा निर्धारित अवधि में देय बकाया संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया गया।
निर्धारित अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने बाल कृष्ण नायडू सहायक राजस्व अधिकारी को बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकृत किया है। नगर निगम अधिनियम की धारा 177 एवं 178 के तहत मांग राशि के अनुसार संस्था में जाकर सूर्यास्त के बीच बीएसएनएल कार्यालय को सील करें। अधिनियम के प्राप्त शक्तियों में यह भी निद्रिष्ट है कि भवन स्वामी के बाहरी या भीतरी दरवाजे एवं अन्य खिड़खी को खोलकर तोड़ने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मौके पर पहुंच के निगम प्रशासन एवं पुलिस बल, पुलिस फोर्स एवं तोड़फोड़ विभाग के दस्ते के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड भिलाई-दुर्ग की होगी।