जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामला जिले के तपकरा थाने से जुड़ा है। आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 342, 376, 511 व पाक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कोर्ट में पेश किया गया था। मामला करीब सवा साल पुराना है।
तपकरा पुलिस के अनुसार 10 जुलाई 2022 एक महिला पहुंची और उसने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि वह अपने घर पर थी, उसी दौरान उमेश राम झोरा नाम का युवक उसके घर पहुंचा और उसकी नाबालिग बच्ची को झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ घर ले गया और दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया।

इस मामले में सवा साल बाद फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश कुनकुरी अजीत कुमार राजभानु द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी उमेष राम के विरूद्ध 376(ए-बी), 511 भा.द.वि. एवं धारा 5(ड) में उपबंधित होकर धारा 6/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपए अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी मनीष कुमार कुंवर के दिशा-निर्देशन में प्रकरण की संपूर्ण विवेचना की कार्रवाई तत्कालीन थाना प्रभारी तपकरा उ.नि. लोहरा राम चौहान द्वारा किया गया। आरोपी को कठोर सजा दिलाने के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी. रविशंकर (IPS) जिला जशपुर द्वारा मनीष कुमार कुंवर एवं लोक अभियोजक जनक कुमार यादव को प्रशंसा पत्र एवं विवेचक उप निरीक्षक लोहरा राम चौहान को 1000 रुपए नगद ईनाम से पुरष्कृत किया गया है।