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छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू : राजनीतिक दलों से लेकर सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए यह है नियम

By Mohan Rao Published October 9, 2023
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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव
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भिलाई। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी पांच राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण में 7 नवंबर को मतदान होंगे। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी।

आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे राज्यों में प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री जैसे बैनर पोस्टर, होर्डिंग, डिजिटल एड इत्यादि हटाने की होती है। आइए जानते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों व सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए सामान्य क्या नियम हो सकते हैं।

यह हैं सामान्य नियम

  • धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता।
  • सभा के स्थान व समय की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी।
  • बिना अनुमति के कहीं भी होर्डिंग, पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकता।
  • इसकी पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी।
  • सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी अनुमति पहले लेनी होगी।

सत्ताधारी दल के लिए नियम

  • सरकार के मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।
  • सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो।
  • हेलीपैड पर सत्ताधारी दल एकाधिकार न जताए।
  • सरकारी आवास और विश्राम स्थलों पर एकाधिकार नहीं होगा।
  • सरकारी की योजनाओं का प्रचार सरकारी धन से नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों के लिए नियम

  • शासकीय कर्मचारी किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे।
  • मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं अधिकारी उनसे मिलने वहां नहीं जाएंगे।
  • चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ अधिकारी नहीं जाएंगे।
  • ड्यूटी के अलावा कोई अधिकारी या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे।

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