बिलासपुर। रेप के आरोपी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने पीडिता को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल की याचिका पर सुनवाई से पहले पीड़िता से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इससे पहले पीड़िता को अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखना होगा। युवती के जवाब के बाद ही पलाश चंदेल की याचिका पर सुनवाई हो सकेगी।
बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर रायपुर की एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल फरार है। इधर गिरफ्तारी से बचने के लिए पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उसने एफआईआर को चुनौती दी है। याचिका में पलाश चंदेल ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उसने सवाल किया है कि आखिर शादीशुदा महिला को शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में पलाश चंदेल ने पूरी एफआईआर को ही गलत बताया है और उसे निरस्त करने की मांग की है।

पलाश चंदेल की याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित युवती को नोटिस जारी कर पीडिता से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में पीड़िता के पक्ष आने के बाद इस मामले में सुनवाई हो सकेगी। हाईकोर्ट ने इस हाईप्रोफाइल मामले में सुनवाई के लिए 24 फरवरी का दिन तय किया है और इससे पहले पीड़िता को अपना पक्ष रखने कहा है। युवती का पक्ष सामने आने के बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि पलाश चंदेल के खिलाफ एफआईआर निरस्त होता है या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है।
