श्रीकंचनपथ डेस्क। 26 जनवरी 2023 को देशभर में 74 वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सड़क से लेकर दुकानों में झंडे बिकना भी शुरू हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के मौके पर लोग घरों, दुकानों, स्कूलों और संस्थानों पर झंडा फहराते हैं। वहीं, कई लोग अपनी कार, बाइक या अन्य गाड़ियों पर तिरंगा लगाना पसंद करते हैं।
यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, तिरंगा फहराने के कुछ नियम होते हैं। हर किसी को अपनी गाड़ियों में तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, हर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता है. गाड़ियों के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना गैर कानूनी माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
इन्हें है गाड़ियों में तिरंगा लगाने का अधिकार
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री की गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की इजाजत होती है। इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं।