बिलासपुर. नियम विरुद्ध धर्मकांटा लगाए जाने को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कोरबा कलेक्टर, नगर निगम, पर्यावरण विभाग सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा है। कोरबा के बालको क्षेत्र में स्थित ग्राम जगर्रा में फ्लाई एश मापने के लिए धर्मकांटा लगाया गया है। इससे लगातार भारी वाहनों के आवागमन, राख उडऩे से प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने प्रशासन को प्रतिवेदन देकर धर्मकांटा हटाए जाने की मांग की है।

नहीं हुई कोई कार्रवाई
इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्राम निवासी मृगेश कुमार यादव ने अधिवक्ता नूपुर त्रिवेदी व अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें बताया कि धर्मकांटा की स्थापना नियम विरुद्ध की गई है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन विभाग से स्वीकृति नहीं ली गई। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कोरबा कलेक्टर, नगर निगम, पर्यावरण विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अवमानना प्रकरण शुरू
राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन और रायगढ़ के क्षेत्रीय प्रबन्धक पर हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर अमल नही करने वाले दोनों अफसरों को व्यक्तिगत रूप से 7 फरवरी को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में कार्यरत महिला की मौत के बाद याचिकाकर्ता बेटे को 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने और इस बीच के बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया था। बैंक की बगीचा शाखा में पदस्थ प्रफुल्ला मिंज की 2005 में मृत्यु हो गई थी।

आवेदन के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति न मिलने पर उनके बेटे खिलेश ने याचिका दायर की। याचिकाकर्ता को 45 दिनों में अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश डिवीजन बेंच ने दिया था। निर्धारित समय गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन व क्षेत्रीय प्रबन्धक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।