बिलासपुर. एक मां को अपनी ही बच्ची से मिलने और उसे अपने पास रखने के लिए कोर्ट में गुहार लगानी पड़ गई। अपनी 9 वर्ष की दुष्कर्म पीडि़ता बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) से वापस पाने एक मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी को निर्देश दिया है कि आदेश की कॉपी मिलने के सात दिन के भीतर मां के प्रकरण का निराकरण करें और बच्ची की कस्टडी उसे दें।
पिता पर लगाया दुष्क र्म का आरोप
मां ने अपनी 9 साल की बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मां ने एफआईआर दर्ज कराई और अपनी अस्वस्थता को देखते हुए बच्ची को सीडब्ल्यूसी के हवाले कर दिया। सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को काउंसलिंग के लिए रखा। इस बीच बच्ची की मां ने अपने आपको स्वस्थ महसूस किया और सीडब्ल्यूसी से बच्ची को वापस पाना चाहा। सीडब्ल्यूसी ने मां के आवेदन को नहीं माना। इस पर बच्ची को पाने मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी को निर्देश दिया कि मां के प्रकरण का 7 दिन के भीतर निराकरण करें और बच्ची की कस्टडी मां को दें।