बालोद. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रिश्वत मांगने वाले सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। कर्मचारी के खिलाफ चिटफंड कंपनी के निवेशकों से राशि लिए जाने की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के तहसील कार्यालय गुरूर के सहायक ग्रेड 2 को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। निवेशकों से राशि लिए जाने के मामले को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने तत्काल संज्ञान में लिया और सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी किशोर कुमार भारती पर कार्रवाई की है।
वूसल रहा था मोटी रकम
कलेक्टर ने जिस कर्मचारी को निलंबित किया है वह चिटफंड कंपनी के निवेशकों से पैसा वापस दिलाने के लिए मूल दस्तावेज के साथ मोटी रकम वसूल रहा था। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि किशोर कुमार भारती सहायक ग्रेड-2 तहसील कार्यालय गुरूर जिला बालोद का ये काम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने के कारण उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है।