बिलासपुर. आदिवासी आरक्षण पर छिड़ी बहस का मुद्दा छत्तीसगढ़ में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये मामला बिलासपुर हाईकोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने योगेश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर राज्य शासन को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
58 प्रतिशत आरक्षण को हाई कोर्ट ने बताया असंवैधानिक
आदिवासी कार्यकर्ता और विधिक सलाहकार बीके. मनीष, प्रकाश ठाकुर, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ और योगेश कुमार ठाकुर के आवेदन पर चर्चा के बाद जस्टिस गवई ने इसको स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर को अपने आदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया है।