रायपुर. रायपुर शहर में प्रतिबंध के बावजूद गाडिय़ों में बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर बजा रहे धुमाल, डीजे के मामले में छत्तीसगढ़ नागरिक समिति ने फिर से अवमानना याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। समिति की तरफ से अधिवक्ता सूर्या डांगी ने पक्ष रखा।
पहले भी हाईकोर्ट ने किया था आदेशित
हाईकोर्ट ने पूर्व में नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में आदेशित किया था कि था कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स रखकर ना बजाया जाए। गाडिय़ों पर साउंडबॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जब्त करना है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें छोड़ा नहीं जाना है। साउंड बॉक्स मिलने पर वाहन का रिकॉर्ड भी रखा जाए। दूसरी बार उसी गाड़ी पर साउंड बॉक्स बजाए जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए और हाईकोर्ट के आदेश बिना कोई नया परमिट जारी न किया जाए।
आदेश का नहीं हुआ पालन
पूर्व में दायर की गई जनहित याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया था कि अगर कोई आयोजक पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद डीजे बजाना बंद नहीं करता तो ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करना है। उस आयोजक के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करना है। याचिका में बताया गया कि पुलिस ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर लेती है परंतु आयोजकों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर नहीं करती। गत वर्ष राखी थाना और पुरानी बस्ती थाना में पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद भी डीजे बजाया गया। इस साल भी कई प्रकरण हुए। गणेश उत्सव के दौरान 3 सितंबर की रात को शंकर नगर चौक पर गणेश उत्सव समिति द्वारा बजाए जा रहे डीजे को जब्त किया गया परंतु आयोजकों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका नहीं दायर की गई।