बिलासुपर. शादी के छह महीन बाद नवविवाहित युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी ससुरालियों ने नवविवाहिता की हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। जब इस बात की सूचना मायके वालों की मिली तो उन्होंने बेटी की हत्या की आशंका जताई। युवती की माता निर्मला देवी, भाई कमलेश राठौर व पिता बसंत ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जिसमें डॉक्टरी रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने अदालत में चालान प्रस्तुत किया।
आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मामले में आरोपी पति, सास व ससुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पंचम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश स्मिता ने सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार सारागांव के बसंत राठौर की बेटी प्रांजल का विवाह 23 अप्रैल 2020 को गतौरा, जिला बिलासपुर निवासी दीपक उर्फ गोलू राठौर के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद से ही प्रांजल को पति के साथ सास इश्वरी और ससुर मनहरण राठोर तीन लाख दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करते थे। 26 अक्टूबर 2020 को प्रांजल मायके सारागांव से ससुराल लौटी थी। ससुराल वालों के अनुसार उसी दिन प्रांजल ने आत्महत्या कर ली।
साथ-साथ चलेंगी सजाएं
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। गवाहों के ब्यान और पीएम रिपोर्ट में आये तथ्यों के आधार पर पति दीपक, सास इश्वरी और ससुर मनहरण राठोर को दोषी पाया गया। कोर्ट ने भादवि की धारा 302, 34 व 304 के अंतर्गत इन सबको एक साल दस माह के सश्रम कारावास, सात साल के कारावास समेत उम्रकैद की सजा सुनाई। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।