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ChhattisgarhRaipur

संभावित अतिशेष धान की ई-नीलामी के लिए क्रेता पंजीयन की कार्रवाई शुरू… खाद्य विभाग की इस वेबसाइट से कर सकते हैं पंजीयन

By @dmin Published February 20, 2021
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रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 92 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इसमें से कस्टम मिलिंग हेतु वर्तमान उपलब्ध लक्ष्य अनुसार लगभग 71.21 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव होगा और लगभग 20.79 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष रहना संभावित है। उक्त अतिशेष धान की नीलामी हेतु राज्य शासन की सैद्धांतिक सहमति के आधार पर मार्कफेड को कार्ययोजना तैयार कर प्रारंभिक तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके परिप्रेक्ष्य में संभावित अतिशेष धान की नीलामी हेतु खुली निविदा के माध्यम से मेसर्स एनसीडीईएक्सई- मार्केट्स लिमिटेड को ऑनलाइन ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म संचालनकर्ता के रूप में चयनित किया गया है।
उक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभावित अतिशेष धान की ई-नीलामी हेतु क्रेता पंजीयन की कार्यवाही 18 फरवरी 2021 से प्रारंभ की जा चुकी है। ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का क्रेता पंजीयन की अर्हता व धान की नीलामी की नियम एवं शर्तें खाद्य विभाग की वेबसाइट 222.द्मद्धड्डस्र4ड्ड.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ मार्कफेड की वेबसाइट 222.ष्द्दद्वड्डह्म्द्मद्घद्गस्र.द्बठ्ठ एवं मेसर्स एनसीडीईएक्सई-मार्केट्स लिमिटेड की वेबसाइट 222.ठ्ठद्गद्वद्य.द्बठ्ठ पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है। नीलामी की प्रमुख नियम व शर्ते इस प्रकार है –
प्लेटफॉर्म प्रदायकर्ता द्वारा नीलामी के पूर्व नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों आदि के संबंध में पंजीकृत क्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। बीडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सम्पूर्ण अवधि में लगातार खुली रहेगी। शासन द्वारा अधिशेष धान के निराकरण संबंधी निर्णय उपरांत जहां है जैसा है के आधार पर ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतिशेष धान की नीलामी की जावेगी। सरप्लस धान की नीलामी समितिवार एवं वैरायटीवार (मोटा-पतला-सरना) पृृथक-पृथक किया जाएगा। समिति में नीलामी हेतु उपलब्ध वैरायटीवार सम्पूर्ण मात्रा की नीलामी एक सिंगल लॉट में की जाएगी। नीलामी में प्रदर्शित बारदानों के प्रकार में धान के उठाव के समय 15 प्रतिशत तक की कमी-वृद्धि मान्य होगी, किन्तु कुल बारदानों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। क्रेता द्वारा धान के उठाव के समय नीलामी में दर्शित धान की मात्रा में यदि सूखत के कारण कमी पायी जाती है, तो अनुपातिक रूप से शेष राशि क्रेता को वापसी योग्य होगी। धान के उठाव के समय निर्गत धान का शत-प्रतिशत वजन किया जाएगा। ट्रक लोड का वजन उपरांत धान का वास्तविक वजन की गणना हेतु बारदानों के वजन की निम्न आधार पर गणना की जाएगी- सभी प्रकार के जूट बारदानें का वजन 580 ग्राम और सभी प्रकार के एचडीपीई बारदानें का वजन 135 ग्राम होना चाहिए। ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतिशेष धान की प्रथम नीलामी के पूर्व मार्कफेड द्वारा नीलामी की सूचना समाचार पत्रों में केवल एक बार प्रकाशित की जाएगी। ई-ऑक्शन प्रदायकर्ता द्वारा पंजीकृत क्रेताओं को धान की नीलामी की समय-सारणी आदि के विषय में ई-मेल तथा एसएमएस इत्यादि के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त मार्कफेड द्वारा पृथक से बीडरवार सूचना नहीं दी जाएगी। धान की नीलामी में भाग लेने हेतु क्रेताओं को निर्धारित लॉट के कुल आधार मूल्य का 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा में चयनित मेसर्स एनसीडीईएक्सई-मार्केट्स लिमिटेड द्वारा सेवा शुल्क के रूप में धान क्रेताओं से धान के विक्रय मूल्य की 0.065 प्रतिशत राशि ली जाएगी।
क्रेता द्वारा वास्तविक धान उठाव के आधार पर धान की कुल राशि, धान के भरे बारदानों की अतिरिक्त राशि एवं अन्य सभी देय कर, शुल्क, आदि का अतिरिक्त भुगतान निर्धारित खातों में किया जाएगा। क्रेता द्वारा धान की पल्टी, उठाव एवं परिवहन स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। धान के ट्रक का वजन समिति हेतु निर्धारित स्थान पर क्रेता द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन हेतु विभिन्न तरह के बारदानों यथा- नये जूट बारदाने, पीडीएस, मिलर के पुराने बारदाने, एचडीपीई/पीपी व एक भरती एचडीपीई/पीपी आदि बारदानें प्रयुक्त किए गए हैं। क्रेता को उठाव किए जाने वाले धान के भण्डारण में प्रयुक्त बारदानों की राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर का पृथक से अतिरिक्त भुगतान करना होगा जिसकी दर इस प्रकार होगी -पीडीएस/मिलर/किसान/समिति जूट के प्रति नग बारदानें का मूल्य 16.53 रुपए (कर अतिरिक्त) और नए/एक भरती एचडीपीई बारदानें का प्रति नग मूल्य 22.68 रुपए (कर अतिरिक्त) होगा।
यदि नीलामी में विक्रित धान भौतिक रूप से उठाव के समय नये जूट बारदानें वर्ष 2020-21, नया जूट बारदानें वर्ष 2019-20 या एक भरती बारदानें वर्ष 2019-20 में पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा स्वयं के व्यय पर उक्त धान की पल्टी अन्य बारदानों में करने के पश्चात धान का उठाव किया जाएगा। क्रेता को सम्पूर्ण लॉट के मूल्य की राशि, लॉट के भण्डारण में प्रयुक्त बारदानों के निर्धारित मूल्य अनुसार राशि, दर स्वीकृति से सात दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। क्रेता से राशि प्राप्त होने के पश्चात ही धान के लॉट के उठाव हेतु डिलीवरी ऑर्डर जारी किया जाएगा। क्रेता द्वारा समस्त राशि डिजिटल माध्यम से जमा की जाएगी। राशि जमा करने की समयावधि में किसी प्रकार का शिथिलता प्रदान नहीं की जा सकेगी। समयावधि में राशि प्राप्त न होने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी एवं एलओआई निरस्त किया जा सकेगा। क्रेता द्वारा नीलामी हेतु प्रस्तुत बीड की वैधता अवधि न्यूनतम 15 दिवस होगी। डिलीवरी ऑर्डर जारी किए जाने के 10 दिवस भीतर क्रेता द्वारा क्रय किए गए सम्पूर्ण धान का उठाव किया जाना आवश्यक होगा। यदि क्रेता द्वारा समयावधि में धान का उठाव नहीं किया जाता है, तो विपणन संघ द्वारा क्रेता द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि जब्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी तथा संबंधित क्रेता को आगामी नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

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