भिलाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानदारों व व्यवसायियों को कोई राहत नहीं दी है। 10 सितबंर तक के लिए जारी आदेश में केवल दवा दुकान, मेडिकल स्टोर, चश्मा दुकान, डीज़ल पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेवाओं को समय सीमा से मुक्त कर दिया गया है। वहीं किराना, जनरल, प्रोव्हिजन समस्त दुकानों का समय पूर्व की भांति ही रहेगा। यानि इन दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक ही सभी सेवाओं को जारी रखने निर्णय लिया है।





