नई दिल्ली (एजेेंसी)। दिल्ली सरकार ने शनिवार को सर गंगा राम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराई है। अस्पताल पर आईसीएमआर द्वारा जारी कोरोना वायरस जांच के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के आरोप हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अस्पताल को तीन जून को आदेश भी दिए थे। अस्पताल पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
आदेश में दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल को तुरंत कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर सैंपल लेने से मना किया था। उसी दिन दिल्ली सरकार ने घोषणा भी की थी कि 675 बेड की व्यवस्था वाले अस्पताल को अपनी क्षमता के 80 प्रतिशत बेड कोरोना वायरस के मरीजों के लिए आरक्षित रखने हैं।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का इलाज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे थे। इस पर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने कहा था कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मरीजों को भर्ती ना करने वाले अस्पतालों को भी चेतावनी दी।
दिल्ली सरकार ने हर निजी अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। केजरीवाल ने शनिवार को मीडिया के सामने कहा कि अगर अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से मना करते हैं तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे।