रायपुर. छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में एक डॉक्टर को मरीज का गलत इलाज करना भारी पड़ गया। मरीज की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर जांच करते हुए छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। बुधवार को
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद ने डॉक्टर का निलंबन आदेश जारी किया है। इलाज के दौरान मरीज की मौत की शिकायत पर डॉ. सेनगुप्ता दिपांकर को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है।

इलाज के दौरान हुई थी मरीज की मौत
डॉ. सेनगुप्ता दिपाकर को निर्देश दिया गया है कि तीन दिनों के भीतर मेडिकल काउंसिल के द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र को परिषद् के कार्यालय में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करे। निलंबन अवधि 11-10- 2022 से 10.01-2023 तक होगी। बालोद जिल के शहीद अस्पताल दल्लीराजहरा ईलाज के दौरान मृत्यु के संबंध में शिरोमणी माथुर शिकायत दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की सामान्य सभा में इस मामले पर चर्चा हुआ।
निश्चेतना का नहीं कराया पंजीयन
बैठक के दौरान यह पता चला कि डॉ. सेनगुप्ता दिपांकर के पास एमबीबीएस की उपाधि है। डॉ. सेनगुप्ता दिपांकर के पास अतिरिक्त अर्हता निश्चेतना का पंजीयन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलि में पंजीकृत नहीं है। जिसके चलते डॉक्टर को इस विधा में चिकित्सकीय कार्य करने का दोषी पाया गया है। जिसके बाद सभी सदस्यों ने डॉक्टर को निलंबित करने का निर्णय लिया है।