बिलासपुर. अवैध जब्ती बनाकर युवक से दो लाख रुपए की डिमांड करने और उसे मानसिक और शरीरिक रूप से प्रताडि़त के एक मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। साथ ही शपथपत्र देने का आदेश देते हुए पूछा है आखिर भ्रष्ट चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामला कोरबा के रामपुर चौकी का है। चौकी प्रभारी के खिलाफ अवैध उगाही के प्रकरण में कार्रवाई न होने पर पीडि़त ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
चोरी बताकर कर लिया था तांबा जब्त
प्रकरण के अनुसार 14 अगस्त 2022 को रामपुर चौकी में पदस्थ आरक्षक विकास कोसले और गंगाराम डाण्डे टीपी नगर निवासी विजय कुमार वर्मा के यहां पहुंचे। उसकी दुकान में रखे 40 किलो ताम्बा के अनुपयोगी तार को चोरी का बताकर जब्त कर लिया। शिकायत के अनुसार विजय कुमार वर्मा को रामपर चौकी में ले जाकर लॉकअप में बिना कपड़ों के बंद कर दिया गया। साथ ही विजय की पत्नी और साले को कार्रवाई नहीं करने के बदले में चौकी प्रभारी ने 2 लाख रुपए की मांग की। विजय कुमार वर्मा ने घटना की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीजीपी से की। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस पर विजय वर्मा ने याचिका दायर की।
कार्रवाई पर भी रोक लगाई कोर्ट ने
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में डीजीपी को अतिरिक्त जबाव शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी हाइकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर तय की है।