भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड परिसीमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका आज खारीज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को याचिका खारीज कर दी है। भिलाई निगम के परिसीमन को लेकर विपक्षी पार्षद पीयूष मिश्रा नेउच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट बिलासपुर में भी परिसीमन को लेकर दायर याचिका खारिज कर चुकी है।
बता दें कि नगर निगम रिसाली बनने के बाद नगर निगम भिलाई के वार्डों का फिर से परिसीमन किया गया। परिसीमन होने के बाद से ही विपक्षी पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में याचिका खारीज होने के बाद इसे विपक्षी पार्षद पियुष मिश्रा व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर निर्णय लेते हुए याचिका खारीज कर दी है। इसके साथ की भिलाई निगम के चुनाव को लेकर जो थोड़ा संसय बाकी था वह भी दूर हो गया।
नगर निगम भिलाई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला ने पक्ष रखा। निगम के पक्ष में तार्किक बातें थीं। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुना। सुप्रीम कोर्ट ने सी–नियर वकील कौस्तुभ शुक्ला द्वारा रखे पक्ष को देखते हुए अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। इससे नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों के लिए वोटरलिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी हो गया। अपीलकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। जिसे खारिज कर दिया गया।
पारदर्शिता के साथ हुआ वार्डों का परिसीमन
नगर निगम भिलाई ने पहले दिन से परिसीमन की कार्रवाई को पारदर्शिता के साथ किया। आज यह फिर से साबित हो गया। पहले हाईकोर्ट में नगर निगम भिलाई के परिसीमन की कार्रवाई को सही करार दिया। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि नगर निगम भिलाई ने पूरी पारदर्शिता के साथ नगर निगम भिलाई और शासन के नियम-अधिनियम को मानते हुए कार्रवाई की है।
बिग ब्रेकिंग: भिलाई निगम के परिसीमन पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी हुई खारीज… बिलासपुर हाईकोर्ट ने पहले ही कर दिया था खारीज… चुनाव को लेकर अब संसय खत्म




