भिलाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग जिले में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों, राजनीतिक सभा, धार्मिक सामाजिक व अधिक भीड़ वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल केवल पूजा पाठ के लिए खुले रहेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार का आयोजन जिले में नहीं होगा। शादी अंत्येष्टि, दशगात्र व 40 वां जैसे कार्यक्रमों में केवल 50 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के स्पोट्र्स इवेंट्स बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट व कॉलोनियों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित व नए कार्यक्रमों के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी यह आदेश 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।





